RG Kar rape and murder case:

RG Kar rape and murder case: पूर्व नागरिक स्वयंसेवक संजय रॉय दोषी करार,

RG Kar rape and murder case में संजय रॉय को कोलकाता की सियालदह की एक सीबीआई अदालत ने दोषी करार किया हैं ।

RG Kar rape and murder case mein sanjay roy cleared culprit

8 और 9 अगस्त, 2024 की मध्यरात्रि को RG Kar rape and murder केस हुआ था। संजय रॉय को सजा, कोलकाता के पूर्व नागरिक स्वयंसेवक पुलिस, 20 जनवरी 2025 को घोषित की जाएगी।

विशेषज्ञों का सुझाव है कि RG Kar rape and murder केस में RG Kar medical और अस्पताल में स्नातकोत्तर प्रशिक्षु डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के लिए संजय रॉय को मौत की सजा हो सकती है। वैकल्पिक रूप से, उसे आजीवन कारावास की कम से कम सज़ा मिल सकती है।

क्या है RG Kr rape and murder case:

पिछले साल 9 अगस्त को कोलकाता के सरकारी आरजी कर अस्पताल में 31 वर्षीय जूनियर डॉक्टर के साथ बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। पीड़िता का शव अस्पताल के सेमिनार रूम में मिला था.

11 नवंबर को कोलकाता की एक अदालत में बलात्कार और हत्या मामले की सुनवाई घटना के तीन महीने बाद शुरू हुई।कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्देश पर कोलकाता पुलिस से जांच अपने हाथ में लेने वाली सीबीआई ने रॉय के लिए “अधिकतम सजा” की मांग की है। सुनवाई 9 जनवरी को पूरी हुई और सजा 20 जनवरी को सुनाई जाएगी ।

कौन है Sanjoy roy:

कोलकाता पुलिस के एक नागरिक स्वयंसेवक संजय रॉय को 10 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था। सीबीआई ने अदालत को सौंपी गई अपनी 45 पेज की चार्जशीट में संजय रॉय को अपराध में एकमात्र आरोपी ठहराने के लिए 11 सबूत सूचीबद्ध किए थे।“संजॉय रॉय (मुख्य आरोपी) एक अपराधी है। उसे सजा दी जाएगी, और अदालत जो भी महसूस करेगी, वही सजा उसे दी जाएगी, ”आरजी कर बलात्कार और हत्या पीड़िता के पिता ने संवाददाताओं से कहा।

Sanjoy roy ने कहा ‘झूठा फंसाया जा रहा है’:

जब सीबीआई अदालत फैसला सुना रही थी, संजय रॉय ने बार-बार दावा किया कि उन्हें झूठा फंसाया जा रहा है और कहा कि वह केवल “आईपीएस अधिकारियों” के निर्देशों का पालन कर रहे थे।संजय रॉय ने यह भी दावा किया कि वह रुद्राक्ष का हार पहनते हैं और सवाल किया कि अगर उन्होंने बलात्कार का अपराध किया है तो यह टूटा क्यों नहीं।

न्यायाधीश अनिर्बान दास ने आरोपी को आश्वासन दिया कि 20 जनवरी को उसकी बात सुनी जाएगी और शनिवार को 12 मिनट का सत्र समाप्त कर दिया।

BNS Sections में Sanjay Roy को दोषी ठहराया गया है:

संजय रॉय पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 64, 66 और 103 के तहत आरोप लगाया गया था।

धारा 64 में कहा गया है कि जो व्यक्ति एक ही महिला के साथ बार-बार बलात्कार करता है, उसे कठोर कारावास की सजा दी जाएगी, जो 10 वर्ष से कम नहीं होगी, और अधिकतम आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है, जिसका अर्थ उस व्यक्ति के शेष जीवन के लिए कारावास होगा, और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

बीएनएस की धारा 66 में उस कारावास का वर्णन किया गया है जो जुर्माना न चुकाने पर लगाया जा सकता है।

भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 हत्या के लिए सजा से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि हत्या करने वाले व्यक्ति को मौत, आजीवन कारावास या जुर्माने की सजा दी जा सकती है।

Leave a comment